म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? इस सम्बन्ध में लोगो को अक्सर यह परेशानी होती है. Death Certificate Online Apply करने के लिए क्या जरूरी है. अगर हम म्रत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवायेंगे हो हमें क्या नुकसान हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज हम इस पोस्ट में म्रत्यु सर्टिफिकेट के बारे में विस्त्रत जानकारी प्रदान करेंगे.

अगर अपने म्रत्यु सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया है तो आप म्रत्यु प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते है और इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते है? How To Download Death Certificate?

भारत में अब किसी व्यक्ति की म्रत्यु के बाद उसका पंजीकरण करवाना और म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते है और अपने परिजन की मौत का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त करते है तो आपको भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Death Certificate के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है हम आज आपको म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के दोनों तरीको के बारे में जानकारी देंगे, तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े-

म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन 2023

Death Certificate Apply 2023 कैसे करे? यह जानने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि म्रत्यु सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक वैध दस्तावेज होता है. जो व्यक्ति के परिजनों को व्यक्ति के म्रत्यु के बाद जारी किया जाता है. म्रत्यु प्रमाण पत्र में मृतक व्यक्ति की म्रत्यु से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी अंकित होती है जैसे म्रत्यु की तिथि,दिन और समय, म्रत्यु का कारण, म्रत्यु का स्थान आदि.

इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए किसी धर्म या जाति अथवा समुदाय की कोई बाध्यता नहीं है, हर वर्ग के लोगो के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है. यह प्रमाण पत्र कई प्रकार से सरकारी और निजी कार्यों के लिए जरूरी होता है जैसे अगर मृतक व्यक्ति की कोई बीमा पालिसी चल रही है तो उसके लिए म्रत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है. इसके अतिरिक्त बैंक में खाते को बंद करने और बकाया राशी को निकालने के लिए या मृतक व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को उसके वारिश के नाम स्थानांतरित करने और सरकार के द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्य कई प्रकार के लाभ के लिए यह एक जरूरी दस्तावेज है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए म्रत्यु की तिथि से 21 दिन का समय दिया जाता है इस समय के अन्दर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है अगर किसी कारण या लापरवाही के कारण परिजन ऐसा नहीं करते है तो उन्हें जुर्माने के रूप कुछ शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. यह शुल्क प्रत्येक राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित करते है.

Death Certificate online Apply 2023

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार के लोग आवेदन कर सकते है. अगर मृतक के परिवार में उसका कोई वारिश नहीं है तो उसके नजदीक के रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते है. अगर आप ऑनलाइन म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आपको जन्म म्रत्यु पंजीकरण वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होगा और आप यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको तहसील या ब्लॉक स्तर पर जन्म म्रत्यु रजिस्टारर कर्मचारी के पास जाना होगा और वह आपको म्रत्यु प्रमाण पत्र बना का देगा.

योजनाम्रत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई
लाभार्थीदेश के सभी नागरिक
साल2023
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
वेबसाइटcrsorgi.gov.in

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पत्रता

अगर आप अपने किसी परिजन की मौत के बाद उसका प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे है तो आपको म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले निम्न पात्रता को पूरा करना होगा-

  • मृतक व्यक्ति भारत का नागरिक हो.
  • आवेदन के लिए मृतक माता-पिता, पति-पत्नी पुत्र-पुत्री या परिजन ही पात्र होंगे.
  • अगर परिवार में इनमे से कोई नहीं है तो मृतक के नजदीकी रिश्तेदार भी आवेदन कर सकते है.
  • म्रत्यु की तिथि के 21 दिन के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है.
  • 21 दिन के बाद आवेदन पर आपको जुर्मना भी देना पड़ सकता है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र के लाभ और विशेषता

Death certificate बनवाना क्यों जरूरी है? आइये इसके लाभ और विशेषता जान लेते है-

  • म्रत्यु प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया महत्त्व पूर्ण दस्तावेज है.
  • म्रत्यु प्रमाण पत्र मृतक के परिजनों को व्यक्ति की म्रत्यु के पश्चात् जारी किया जाता है.
  • सभी मृतक व्यक्तियों का म्रत्यु प्रमाण पत्र बनना अनिवार्य है.
  • इस प्रमाण पत्र में मृतक व्यक्ति की जानकारी, नाम, लिंग, उम्र, म्रत्यु का कारण, तिथि व समय और स्थान का वर्णन होता है.
  • हर धर्म के व्यक्ति इसको बनवाने के लिए बाध्य है.
  • मृतक की चल अथवा अचल संपत्ति की वसीयत के लिए यह जरूरी है.
  • म्रत्यु के 21 दिन के अन्दर इसे बनवाना जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
  • आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • राशन कार्ड
  • मृतक का आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र
  • मृतक की पासपोर्ट साइज फोटो

म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाये?

अगर आप घर बैठे Death Certificate Online Apply करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए Steps को Follow करना होगा-

https://edistrict.org.inEdistrict Portal UP के बारे में पूरी जानकारी

https://edistrict.org.inउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

https://edistrict.org.inउत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

https://edistrict.org.inउत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

  • परिवार का व्यक्ति या कोई अन्य आवेदक रिश्तेदार Death Certificate Apply करने की वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाये.
  • यहाँ आपको होम पेज पर मेन्यु बार में आपको How To Apply को आप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करे.
  • या User Login Section में नीचे की तरफ General Public Signup का Option मिलेगा उस पर क्लिक करे.म्रत्यु प्रमाण पत्र
  • यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने एक Registration Form खुलेगा.
  •  
  •  फॉर्म में आपको मांगी गयी जानकारी दर्ज करनी होंगी जैसे – यूजरनेम , ईमेल आईडी,मोबाइल नंबर, Date of Occurrence Of Event (घटना की तिथि), Place of Occurrence Of Death(घटना का स्थान), State/UT, District, Sub District/Taluk, Village/Town, Registration Unit, आदि.म्रत्यु प्रमाण पत्र
  • इसके बाद कैप्चा कोड को भरकर Register पर क्लिक करे.
  • इसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जो आपके ईमेल पर भेजा जाता है.
  • आप इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को पूरा कर सकते है.

Death Certificate Apply Online

  • आपको प्रदान किये गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है.
  • अब आपके सामने मेन्यु बार में Death का Option दिखेगा उस पर क्लिक करे.
  • इसके बाद Add Registration का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करे.
  • अब आपके सामने एक म्रत्यु पंजीकरण फॉर्म (Death Registration Form) Open हो जायेगा.
  • इस फॉर्म में आपको मृतक व्यक्ति के बारे में जानकारी भरनी होगी जैसे मृत्यु की तिथि, लिंग, उम्र, पहला, मध्य और अंतिम नाम, ईमेल आईडी और आधार नंबर इत्यादि.
  • तत्पश्चात मृत्यु का स्थान (अस्पताल अथवा संस्थान का जहाँ म्रत्यु हुई है नाम व पता ) पति/पत्नी की सूचना, पिता की सूचना, सूचना दाता आदि सभी जानकारी दर्ज करें.
  • फिर डिक्लरेशन पर टिक करने के बाद Save कर दे.
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको मृतक व्यक्ति के निवास का स्थान की जानकारी मृतक की सूचना आदि दर्ज करनी है.
  • इसके बाद आपको म्रत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म -7 और समस्त जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  • इस तरह आप म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है.
  • कुछ दिनों के बाद आप Death Certificate Online Download कर सकते है.

डेथ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का तरीका

  • सबसे पहले आप अधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in जाएँ.
  • यहाँ होम पेज में आपको ऊपर Form का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करे.
  • इसमें आपको दो आप्शन दिखेंगे CRS और MCCD
  • आपको CRS Option का चयन करना है.
  • इसके बाद आपको प्रपत्र 6 म्रत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना है.
  • Death Certificate Form PDF Download करने के बाद उसे प्रिंट कर लेना है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप Death Certificate Online Apply नहीं कर पाते है तो आप इसके लिए ऑफलाइन भी कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते है. हम नीचे इसके तरीके को स्पष्ट कर रहे है-

  • सबसे पहले आवेदक म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिला कार्यालय/तहसील/ब्लॉक को जाये.
  • जन्म म्रत्यु पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करे.
  • यहाँ आपको एक म्रत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरना होगा.
  • म्रत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में आपको सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरनी है.
  • फॉर्म भरने के बाद आपको इसके साथ एक सपथ पत्र और जरूरी दस्तावेज सल्लग्न कर देने है.
  • फॉर्म को कार्यालय में जमा कर दे.
  • एक सप्ताह के अन्दर आपको म्रत्यु प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जायेगा.

म्रत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है.

यूपी म्रत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कितने दिन लग जाते है?

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनने में 15 दिन का समय लग जाता है.

म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है?

अगर कोई व्यक्ति 21 दिनों के अन्दर म्रत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो उसे की शुल्क नहीं देना पड़ता है.

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