आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई

आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई : Income Certificate आज के दौर में एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, आप आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते है? आय प्रमाण पत्र से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी.

महत्वपूर्ण बिन्दु

जनसंख्या की द्रष्टि से उत्तर प्रदेश देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है, और प्रदेश की जनता के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत को पूरा करने हेतु edistrict.up.gov.in एक पोर्टल चलाया जाता है. आप इस edistrict Portal पर जाकर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र आदि.

इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पुराने राशन कार्ड का संसोधन, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन आदि सेवाओ का लाभ भी उठा सकते है. आज हम इस लेख में आपको उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे है इसके अतिरिक्त आप edistrict login के माध्यम से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई उत्तर प्रदेश,आय प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे और कितनी फीस देनी होगी यह सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है इसलिए इस लेख को अंत तक पूरा पढ़े.

UP Income certificate Apply Online Key Highlights

आर्टिकल नामयूपी आय प्रमाण पत्र अप्लाई
राज्य का नामउत्तर प्रदेश
सम्बंधित विभागराजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
लाभार्थीराज्य के समस्त नागरिक
उद्देश्यनागरिकों के लिए आय का प्रमाण जारी करना
आवेदन का प्रारूपऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटEdistrict.up.gov.in
Citizen Portalhttp://esathi.up.gov.in
Apply Income Certificate online

आय प्रमाण पत्र क्या है?

आय प्रमाण पत्र जिसे अंग्रजी में Income Certificate कहते है प्रत्येक राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को जारी किया जाने वाला वार्षिक आय का विवरण होता है. जो प्रमाण पत्र धारक की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है. पहले आय प्रमाण पत्र 6 महीने के लिए वैध माना जाता था लेकिन सरकार के द्वारा जनता की परेशानी को देखते हुए अब इसकी अवधि बढाकर 3 वर्ष कर दी गयी है.

3 साल के बाद भी अगर आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत लगती है तो आपको इसका नवीनी करण करवाना होता है.

https://edistrict.org.inEdistrict Portal UP के बारे में पूरी जानकारी

https://edistrict.org.inउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

https://edistrict.org.inउत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक अब घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है इसके लिए सरकार के द्वार ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी (edistrict.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है. पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगो को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे और बहुत समय नष्ट होता था. लेकिन सरकार के द्वारा इस परेशानी को दूर करने के लिए नागिरकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के द्वारा आय प्रमाण पत्र UP बनवाने की सुविधा दी जाती है. अगर आप भी आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.

यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पात्रता

Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने के लिए कुछ निर्धारित मानदंड होते है जिन्हें आवेदक पूरा करता है तो वह आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु पत्रता निम्न है-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • राज्य के सभी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते है.
  • आवेदक के पास आय का कोई श्रोत होना चाहिए.
  • किसान, मजदूर, नौकरी पेशा व्यक्ति, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र है.
  • महिला या पुरुष कोई भी आवेदन कर सकता है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक है. इन डाक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप आय प्रमाण पात्र बनवा सकते है. यूपी Income Certificate Documents List नीचे दी गयी है-

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड/वोटर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • सैलरी स्लिप (नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए)

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे | How To Apply UP Income Certificate online

आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इसके बारे में हम आपको स्टेप बायस्टेप नीचे जानकारी प्रदान कर रहे है-

  • UP Income Certificate Online Apply के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in   पर जाये.
  • यहाँ आपको होम पेज पर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करे.आय प्रमाण पत्र अप्लाई
  • इस पर क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई-साथी का एक नया पेज खुलेगा.
  • अगर आप इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करे.आय प्रमाण पत्र आवेदन
  • अब आपके सामने एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र खुलेगा जिसे आपको भरना है.आय प्रमाण पत्र आवेदन
  • पंजीकरण होने के बाद आपको ई-साथी पोर्टल पर लॉगिन करना है.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको प्रमाण पत्र सेवा सेक्शन में जाकर आय प्रमाण पत्र का चयन करना होगा.
  • अब आपकीस्क्रीन पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुलेगा.
  • यहाँ आपको ऊपर शहरी या ग्रामीण का चयन करना है जिस भी परिवेश में आप रहते हो.
  • फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को सही-सही भरना है अपने दस्तावेजो के अनुसार.
  • फॉर्म में आपको प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनाने का कारण, आदि जानकारी दर्ज करनी है.
  • इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने के लिए संलग्नक पर क्लिक करे.
  • मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करे.
  • अंत में कैप्चा भरने के बाद दर्ज करे के बटन पर क्लिक करे. और फॉर्म को सबमिट कर दें .
  • अब आपको सेवा शुल्क का भुगतान करना है आवेदन संख्या भरकर सबमिट कर देना है.
  • भुगतान होने के बाद आपको अपनी आवेदन संख्या नोट कर लेनी है या रशीद को प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है.
  • इस प्रकार आप यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे | Check Income Certificate Application Status

अगर आप अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन की स्थिति जानना चाहते है या आय प्रमाण पत्र देखना है तो आप Income Certificate Status Online Check कर सकते है. आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

  • यूं.पी. आय प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाये.
  • यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करे.आय प्रमाण पत्र अप्लाई
  • आवेदन स्थिति ट्रैक करने के लिए आपके सामने आवेदन संख्या दर्ज करने का आप्शन आएगा जहाँ प्राप्त आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या दर्ज करे.आय प्रमाण पत्र अप्लाई
  • इसके बाद सर्च आइकॉन पर क्लिक करे.
  • अब आपके सामने उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति खुलेगी.
  • यहाँ आपके आवेदन के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी होगी.

यूपी में आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा?

यूपी में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और आपका आय प्रमाण पत्र बन जायेगा.

मैं यूपी में आय प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे देख सकता हूं?

अगर आपने अपने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और आप आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते है, तो आप Edistrict पोर्टल पर जाकर अपने “आवेदन की स्थिति को जाने” पर क्लिक करना होगा वहा आप अपने आवेदन क्रमांक को डालकर आय प्रमाण स्थिति देख सकते है.

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फोटो
आधार कार्ड/वोटर कार्ड
राशन कार्ड
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
मोबाइल नंबर
सैलरी स्लिप (नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए)
आदि डाक्यूमेंट्स देने होंगे.

आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनकर आ जाता है?

सामान्यतः आय प्रमाण पत्र 7 से 15 दिनों में बनकर आ जाता है.

उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र हेतु किस प्रकार आवेदन कर सकते है ?

उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

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